पंचायतों में 6 पदों के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं. जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख छोड़कर बाकि पद जनता द्वारा चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं. इन दोनों को जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से जिला पंचायत सदस्य को जो वेतन दिया जाता है 2021 से पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन योगी सरकार ने इनको वेतन देने का निर्णय लिया कि जब सभी जन प्रतिनिधि को वेतन दिया जाता है तो ये भी तो जन प्रतिनिधि ही है। अगर सांसद /विधायक को वेतन दिया जा सकता है, उनको भी दिया जा सकता है.
क्योंकि अगर ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे तो ग्राम पंचायत का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि संविधान में ये वर्णित है कि अगर दो तिहाई सदस्य अगर ग्राम पंचायत सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है, अगर एक ग्राम पंचायत से दो तिहाई सदस्य चुने जाते हैं तभी ग्राम पंचायत का गठन होगा, नहीं तो नहीं होगा।
जिला पंचायत सदस्य की सैलरी
जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य का पद अवैतनिक होता है. यानी इन्हें हर महीने कोई निश्चित मानदेय (वेतन) नहीं मिलता है. 2021 से पहले जिला पंचायत सदस्य को सैलरी नहीं मिलती थी लेकिन 2021 से मुख्यमंत्री योगी ने उनको बैठक के हिसाब से वेतन देने का निर्णय किया था.
अब जिला पंचायत सदस्य को 1000 से 1500 रुपये प्रति बैठक के हिसाब से सैलरी (भत्ता) मिलती है और जिला पंचायत सदस्य UP को एक साल में कम से कम 06 बैठक करवाना भी अनिवार्य है. यदि एक साल में हर महीने में एक बैठक हिसाब से 12 बैठक भी हो जाती हैं. तो 12 बैठक के हिसाब से देखा जाए तो जिला पंचायत सदस्य की सैलरी 1500 X 12 लगभग 1800 रूपये ही एक साल में मिल पाती है. यह वेतन एक तरह से मानदेय ही है. क्योंकि ये प्रतिनिधि सरकार द्वारा जो पैसा विकास में मिलता है उसी में से अपने खर्चे निकालते रहते हैं.
सरकार को जिला पंचायत सदस्य की सैलरी जो है और बढ़ाने चाहिए क्योंकि ये भी एक जन प्रतिनिधि है। इससे जन प्रतिनिधि के तौर पर कहा जाए तो प्रति महीने मिलना चाहिए, क्योंकि यह तो पब्लिक की सेवा कर रहा है, लेकिन जब सांसद/ विधायक को मिलता है तो इनको भी मिलना चाहिए। और एक चीज़ की योग्य गवर्नमेंट ने इनको अच्छा गिफ्ट दिया कि अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जिला पंचायत सदस्य यानी इनके परिवार को ₹5,00,000 दिया जाएगा।